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जेल बंदी को पिता की तेरहवीं में शामिल होने की कोर्ट ने दी अनुमति

Thu, 16 Sep 2021 09:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 Sep 2021 09:09 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा है कि सीजेएम उचित आदेश जारी करें और याची को जेल से पुलिस अभिरक्षा में कार्यक्रम में लाया जाए। 19 सितंबर को वापस जेल ले जाया जाए।

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Court allows jail inmate to join father's thirteenth
court - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया कोतवाली क्षेत्र के निवासी उपेन्द्र राय को पिता की 17 सितंबर 21 को तेरहवीं में शामिल होने की अनुमति दे दी है। देवरिया जिला जेल में बंद याची के पिता की लंबी बीमारी के बाद 6 सितंबर को मौत हो गई। कोर्ट ने कहा है कि सीजेएम उचित आदेश जारी करें और याची को जेल से पुलिस अभिरक्षा में कार्यक्रम में लाया जाए। 19 सितंबर को वापस जेल ले जाया जाए। इस दौरान उसके साथ सरकारी खर्चे पर दो पुलिस कांस्टेबल रखे जाएं। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस ने उपेन्द्र राय की शार्ट टर्म जमानत अर्जी पर दिया है।
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