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सचिव आयुष प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस
Sat, 29 Aug 2020 08:15 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 29 Aug 2020 08:15 PM IST
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- फोटो : prayagraj
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष विभाग के सचिव प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इससे पहले अवमानना याचिका में प्रथम दृष्टया दोषी करार देने की कोर्ट की टिप्पणी एक पक्षीय रही है। जिसपर कोर्ट ने पंजीकृत डाक से सात दिन में नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। याचिका को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने जौनपुर के डाक्टर ओम प्रकाश व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचीगण होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ नियमित होने की तिथि से दिया गया। याचीगण ने प्रत्यावेदन के माध्यम से यह मांग की कि उन्हें एसीपी सहित सेवानिवृत्त लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए।
निर्णय न लेने पर दाखिल याचिका कोर्ट ने निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर तीन माह में निर्णय लें। इस आदेश पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने निस्तारित करते हुए आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। फिर भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया तो दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने जौनपुर के डाक्टर ओम प्रकाश व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचीगण होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ नियमित होने की तिथि से दिया गया। याचीगण ने प्रत्यावेदन के माध्यम से यह मांग की कि उन्हें एसीपी सहित सेवानिवृत्त लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए।
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निर्णय न लेने पर दाखिल याचिका कोर्ट ने निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर तीन माह में निर्णय लें। इस आदेश पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने निस्तारित करते हुए आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। फिर भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया तो दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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