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High Court : बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अवमानना नोटिस, 72,825 शिक्षक भर्ती में आवेदन शुल्क न लौटाने मामला

Thu, 15 Aug 2024 05:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 15 Aug 2024 05:38 PM IST
सार

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने विनय कुमार पांडेय व अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। याची वकील अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 2012 में जारी किया गया था।

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Contempt notice to Basic Education Council secretary, case of non-refund of application fee in 72,825 teacher
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क लौटाने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। अवमानना की कार्यवाही क्यों न चलाई जाए।

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न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने विनय कुमार पांडेय व अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। याची वकील अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 2012 में जारी किया गया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कई जिलों से आवेदन किए। बाद में भर्ती रद्द होने पर अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क वापस करने के लिए याचिका दाखिल की।

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हाईकोर्ट ने छह नवंबर 2023 के आदेश से परिषद को दो माह में अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश दिया। इस आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया, जिसे लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने परिषद के सचिव को चार नवंबर तक जवाब मांगा है। 

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