फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Conditional bail to husband accused of beating and burning his wife

हाईकोर्ट : पत्नी को पीटने व जलाकर मारने के आरोपी पति को सशर्त जमानत

Tue, 06 Dec 2022 12:27 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 06 Dec 2022 12:27 AM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। याची की ओर से पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी। मृतका सुनीता के पिता ने हत्या के आरोप में गोरखपुर के झंघा थाने में एफ आईआर दर्ज कराई।

विज्ञापन
Conditional bail to husband accused of beating and burning his wife
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब्जी न होने पर खाना न बनाने से आक्रोशित पति की ओर से पत्नी की पिटाई तथा मिट्टी तेल छिड़क कर उसे जलाने लेकिन इलाज के दौरान मौत मामले में आरोपी पति गणेश की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा, मौत घाव में जहरीले इंफेक्शन से हुई है। यह हत्या न होकर मानव वध है। पत्नी ने सब्जी नहीं थी तो दोपहर का खाना नहीं बनाया था।

विज्ञापन



यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। याची की ओर से पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी। मृतका सुनीता के पिता ने हत्या के आरोप में गोरखपुर के झंघा थाने में एफ आई ॅआर दर्ज कराई। कहा, बेटी की शादी गणेश से हुई थी। उसे दहेज भी दिया था लेकिन उसे सताया जाता रहा। दो लाख रुपए की मांग की गई थी। उसे पीटने के बाद मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया।
विज्ञापन



याची का कहना था वह निर्दोष है। चार अगस्त 2013 यानी तकरीबन साढ़े नौ वर्षों से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा, अचानक गुस्से में पीटा और जला दिया। अस्पताल में भर्ती कराया। आठ दिनों बाद इंफैक्शन से मौत हो गई। इस आधार पर याची जमानत पाने का अधिकारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed