हाईकोर्ट : नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को मिली सशर्त जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने नौचंदी मेरठ के समीर की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने नौचंदी मेरठ के समीर की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता बी डी निषाद ने बहस की।
इनका कहना था कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि वह डेयरी पर दूध लेने गई थी। वहीं पर आरोपी स्कूटर से आया। मना करने के बावजूद जबरन स्कूटर पर बैठा कर मुजफ्फरनगर ले गया। कई जगह पर रखा। महारानी पार्क में किराए के मकान में रखे रहा। घर वालों ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
याची ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा उसे झूठा फंसाया गया है। पुलिस व कोर्ट में पीड़िता के बयान में विरोधाभास है। कोर्ट में दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जबकि पुलिस को ऐसा बयान दिया था। कोर्ट ने तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए याची को जमानत पाने का हकदार माना और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।