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Prayagraj News: सीएमओ जौनपुर को नर्सिंग होम व क्लीनिक की जांच कर कार्रवाई का निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jan 2024 04:05 AM IST
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CMO Jaunpur instructed to investigate nursing homes and clinics and take action
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले के शाहगंज व खेतासराय में मानक के विपरीत मनमानी कर रहे नर्सिंगहोमों व क्लीनिक्स की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश का आदेश सीएमओ को दिया है। कोर्ट ने फिलहाल अवमानना नोटिस नहीं जारी की है। कोर्ट ने जौनपुर की सीएमओ डाॅ. विजय लक्ष्मी को तीन माह में 18 जुलाई 23 को पारित आदेश का पालन कर याची को सूचित करने का निर्देश दिया है। कहा है कि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा अवमानना याचिका दायर कर सकता है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने विनोद कुमार व अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक कुमार यादव ने बहस की। इनका कहना था कि शाहगंज व खेतासराय में तमाम नर्सिंग होम व क्लीनिक मानकों का पालन न कर मनमानी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें सुनकर सीएमओ को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। आदेश की जानकारी के बावजूद पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया सीएमओ को अवमानना में दंडित करने का केस माना किंतु आदेश के पालन का एक और मौका दिया है।
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सरायअकिल बाजार में भगवा झंडे की सिलाई करता दर्जी।      संवाद

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