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चित्रकूट गैंगरेप हत्याकांड: हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके डीजी सीबीसीआईडी, 28 को फिर तलब

Wed, 19 Jan 2022 12:08 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 19 Jan 2022 12:08 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा है कि वह 10 बजे उपस्थित होंगे। मंगलवार को नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने की वजह से वह कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके।

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Chitrakoot gang rape case: DG CBCID could not appear before the High Court, summoned again 28
allahabad highcourt - फोटो : prayagraj

विस्तार

चित्रकूट गैंगरेप हत्याकांड के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष पेश न होने पर डीजी सीबीसीआईडी को कोर्ट ने 20 जनवरी को फिर तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वह 10 बजे उपस्थित होंगे। मंगलवार को नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने की वजह से वह कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके।

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इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और मामले की सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने शिव विजय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजी सीबीसीआईडी के पेश होने की जानकारी मांगी। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि वह वर्चुअली कनेक्ट होंगे लेकिन वह कनेक्ट नहीं हो सके। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि जब पहले से ही पेश होने के लिए कहा गया है तो उन्हें वर्चुअली प्रस्तुत रहना चाहिए। इस पर सरकारी अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एडिशनल एसपी सीबीसीआईडी मौजूद हैं।
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कनेक्टिविटी न होने से डीजी सीबीसीआईडी पेश नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट ने जांच के मामले में रिपोर्ट पूछी तो बताया गया कि तीन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कोर्ट ने कहा कि तलब करने के बाद गिरफ्तारी की गई। पहले क्यों नहीं की गई।


सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि मामले में जांच अभी जारी है और घटना से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित करते हुए डीजी सीबीसीआईडी को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

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