{"_id":"672206e4687839bf2206afb6","slug":"charges-framed-against-four-including-ali-umar-in-extortion-case-case-was-filed-in-khuldabad-2024-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj : रंगदारी मामले में अली, उमर सहित चार पर आरोप तय, खुल्दाबाद में लिखाया गया था मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Prayagraj : रंगदारी मामले में अली, उमर सहित चार पर आरोप तय, खुल्दाबाद में लिखाया गया था मुकदमा
Wed, 30 Oct 2024 03:43 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 30 Oct 2024 03:43 PM IST
सार
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भानु प्रताप सिंह एवं हरिनारायण शुक्ल ने दलीलें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध वादी मुकदमा मो. मुस्लिम के अपहरण, हत्या का प्रयास, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने के तहत आरोप तय किए।
विज्ञापन
अली और उमर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जिला न्यायालय में मंगलवार को पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में अतीक अहमद के बेटे अली, उमर समेत दो अन्य असद कालिया एवं मोहम्मद नसरत पर आरोप तय किया गया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अंजू कनौजिया के न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही है।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भानु प्रताप सिंह एवं हरिनारायण शुक्ल ने दलीलें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध वादी मुकदमा मो. मुस्लिम के अपहरण, हत्या का प्रयास, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने के तहत आरोप तय किए। वहीं आरोपितों ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।
विज्ञापन
खुल्दाबाद थाने में मो. मुस्लिम ने 26 अप्रैल 2023 को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 2021-22 में चकिया तिराहे पर असद कालिया, उमर, अतीक का गनर ऐहतेशाम करीम आदि ने उसे जबरन गाड़ी में बैठकर अतीक के कार्यालय ले गए। जहां उससे पांच करोड़ रुपये रंगदारी देने की मांग की। रंगदारी न देने पर जान से मारने का प्रयास किया।
विज्ञापन