फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Challenge of fifty percent marks in graduation for assistant teacher recruitment

सहायक अध्यापक भर्ती के लिए स्नातक में पचास प्रतिशत अंक की अनिवार्यता को चुनौती

Sun, 21 Mar 2021 12:42 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 21 Mar 2021 12:42 AM IST
विज्ञापन
Challenge of fifty percent marks in graduation for assistant teacher recruitment
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया
प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक की अनिवार्यता संबंधी नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार और अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। जगन्नाथ शुक्ला व अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। 
विज्ञापन


याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तों (सातवां संशोधन ) नियमावली के क्लाज 4(1) में कहा गया है कि जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक वही नियुक्त होगा जिसका स्नातक में प्राप्तांक कम से कम पचास प्रतिशत हो।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद एनसीटीई ही एकमात्र संस्था है जिसे शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार है। एनसीटीई की 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो स्नातक या परास्नातक में पचास प्रतिशत अंक या बीएड की डिग्री रखता है शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed