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हाईकोर्ट : बीएचयू के प्रोफेसर समेत 26 को जीपीएफ वन पेंशन देने पर केंद्र को निर्णय का निर्देश

Fri, 02 Dec 2022 12:38 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Dec 2022 12:38 AM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने प्रोफेसर अजय कुमार सिंह तथा 25 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, शिवेंदु ओझा, बीएचयू के अधिवक्ता हेम प्रताप सिंह, भारत सरकार के अधिवक्ता अर्विंद सिंह तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिवक्ता रिजवान अली अख्तर ने पक्ष रखा।

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Center directed to decide on giving GPF One Pension to 26 including BHU Professor
कोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के जीपीएफ  वन पेंशन पर तीन माह में निर्णय करने तथा देय राशि अगले तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन करने में सरकार विफल रही तो वास्तविक भुगतान तिथि तक पूरी राशि पर आठ फीसदी ब्याज देना होगा।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने प्रोफेसर अजय कुमार सिंह तथा 25 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, शिवेंदु ओझा, बीएचयू के अधिवक्ता हेम प्रताप सिंह, भारत सरकार के अधिवक्ता अर्विंद सिंह तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिवक्ता रिजवान अली अख्तर ने पक्ष रखा।
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याची अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है, का सहारा लिया। कहा, याचियों को जीपीएफ  पेंशन पाने का हक है। विश्वविद्यालय ने भी 29 सितंबर 22 को केंद्र सरकार को अंतिम निर्णय लेने के लिए भेजा है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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