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मुन्ना बजरंगी की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश
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CBI inquiry order in the Munna Bajrangi murder case
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प्रयागराज। चर्चित शूटर मुन्ना बजरंगी की बागपत जिला जेल में हत्या की घटना की जांच सीबीआई को दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर सीबीआई को मामले की जांच कर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मुन्ना बजरंगी की झांसी से बागपत जिला जेल में लाए जाने के बाद जेल परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने सीबीआई को 20 अप्रैल को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
सीमा सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि झांसी से बागपत तबादले एवं उसी दिन जेल में पिस्तौल आने के पीछे की साजिश में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए। साथ ही पिस्टल की बैलिस्टिक जांच कर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की पहचान की पुष्टि भी की जाए।
माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग के शूटर मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हत्या की साजिश की सीबीआई जांच की मांग की थी। उसका आरोप था कि हत्या के लिए ही एक जेल से दूसरे जेल लाया गया। इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। शासन ने जेल अधिकारियों को निलंबित कर घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
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सीमा सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि झांसी से बागपत तबादले एवं उसी दिन जेल में पिस्तौल आने के पीछे की साजिश में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए। साथ ही पिस्टल की बैलिस्टिक जांच कर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की पहचान की पुष्टि भी की जाए।
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माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग के शूटर मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हत्या की साजिश की सीबीआई जांच की मांग की थी। उसका आरोप था कि हत्या के लिए ही एक जेल से दूसरे जेल लाया गया। इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। शासन ने जेल अधिकारियों को निलंबित कर घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
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