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Prayagraj : अतीक के साढ़ू समेत 12 पर दर्ज मुकदमा खत्म, कुर्क जमीन बेचने के आरोप में लिखा गया था केस

Fri, 08 Aug 2025 10:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 08 Aug 2025 10:05 PM IST
सार

करेली में अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर गैंगस्टर में कुर्क जमीन बेचने के आरोप में दर्ज मुकदमा खत्म कर दिया गया है। यह मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने दर्ज कराया था, जिनका कुछ ही देर बाद तबादला कर दिया गया था।

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Case filed against 12 people including Ateeq's brother-in-law ends, case was filed on the charge
अतीक अहमद। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

करेली में अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर गैंगस्टर में कुर्क जमीन बेचने के आरोप में दर्ज मुकदमा खत्म कर दिया गया है। यह मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने दर्ज कराया था, जिनका कुछ ही देर बाद तबादला कर दिया गया था।

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25 जून को दर्ज कराए गए इस मुकदमे में अतीक के साढ़ू इमरान, उसके दो भाइयों जीशान व कामरान के अलावा मां जाहिदा बेगम व आठ अन्य को आरोपी बनाया गया था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मार्च 2021 में ऐनुद्दीनपुर स्थित गैंगस्टर में कुर्क आठ आराजी की अपनी जमीनों को कुर्की की बात छिपाते हुए कई अन्य लोगों संग मिलकर साजिश करते हुए बेच दिया है। यही नहीं बैनामे में अन्य आराजियों का विवरण दिखाते हुए कुर्क आराजी पर कब्जा भी दिला दिया।
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सूत्रों का कहना है कि मुकदमे की विवेचना अगले ही दिन उच्चाधिकारियों के आदेश पर एसीपी कोतवाली को सौंप दी गई। दौरान ए विवेचना पाया गया कि जिस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत उपरोक्त संपत्ति कुर्क की गई, उसमें 2023 में न्यायालय की ओर से संपूर्ण कार्रवाई समाप्त करने का आदेश पारित है। इसकी जानकारी राजस्व विभाग व मुकदमा वादी को नहीं थी। मुकदमा जानकारी के अभाव में लिखाया गया। ऐसे में मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

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