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Prayagraj News: पीड़िता से आरोपी के शादी करने पर दर्ज मुकदमे रद्द
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ चल रही गंभीर आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। कोर्ट ने माना कि पीड़िता अब आरोपी की पत्नी बन चुकी है। दोनों खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। ऐसे में केस चलाना न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने फरदीन की अर्जी पर दिया। मुरादाबाद के भगतपुर थाना में नाबालिग पीड़िता के पिता ने 2023 में फरदीन के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। इस बीच फरदीन ने पीड़िता से 11 नवंबर 2023 को निकाह कर लिया।
दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत हो गया। पीड़िता ने खुद हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा, वह अपनी मर्जी से फरदीन के साथ रह रही है। ऐसे में कोर्ट से कार्रवाई खत्म करने की मांग की।
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याची के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और जितेंद्र सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि अब दोनों पति-पत्नी हैं। इसलिए आपराधिक मुकदमे का कोई औचित्य नहीं बचा है। राज्य सरकार की ओर से पेश अपर सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कहा, पीड़िता उस वक्त नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध गंभीर है। उसमें समझौता नहीं किया जा सकता। ब्यूरो
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने फरदीन की अर्जी पर दिया। मुरादाबाद के भगतपुर थाना में नाबालिग पीड़िता के पिता ने 2023 में फरदीन के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। इस बीच फरदीन ने पीड़िता से 11 नवंबर 2023 को निकाह कर लिया।
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दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत हो गया। पीड़िता ने खुद हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा, वह अपनी मर्जी से फरदीन के साथ रह रही है। ऐसे में कोर्ट से कार्रवाई खत्म करने की मांग की।
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याची के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और जितेंद्र सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि अब दोनों पति-पत्नी हैं। इसलिए आपराधिक मुकदमे का कोई औचित्य नहीं बचा है। राज्य सरकार की ओर से पेश अपर सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कहा, पीड़िता उस वक्त नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध गंभीर है। उसमें समझौता नहीं किया जा सकता। ब्यूरो