फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Case against former minister Narendra Singh Gaur ends

पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह गौर के खिलाफ मुकदमा समाप्त

Fri, 24 Jan 2020 01:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2020 01:03 AM IST
विज्ञापन
Case against former minister Narendra Singh Gaur ends
Case against former minister Narendra Singh Gaur ends
प्रयागराज। शहर उत्तरी से भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र सिंह गौर सहित तीन अन्य के खिलाफ लंबित मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया है। स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने इसकी मंजूरी देते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। नरेंद्र सिंह पर भारत बंद के दौरान चक्काजाम कर प्रदर्शन करने के मामले में मुकदमा लंबित था। शासन के आदेश से अभियोजन ने मुकदमा वापसी की अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की थी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने अभियोजन के अधिवक्ता एसपीओ श्यामधर द्विवेदी , विशेष अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह, एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
विज्ञापन

घटना 15 मार्च 2011 की दारागंज की है। वादी प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि भारत बंद के दौरान अलोपीबाग के शास्त्री पुल के पास रास्ता जाम किया गया और नारेबाजी कर उग्र प्रदर्शन किया गया। शंातिभंग कर यातायात बाधित किया था। पुलिस ने पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र सिंह गौर, उमेश द्विवेदी और दिनेश पाठक के खिलाफ आरोपपत्र भेजा था। डॉ. गौर ने स्पेशल कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली थी। प्रकरण में आरोप तय नहीं हुआ था। अभियोजन की ओर से मुकदमा वापसी की अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर डॉ. गौर सहित तीनाें को अपराध से उन्मोचित कर मुकदमा समाप्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed