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कांग्रेस नेता हसीब के खिलाफ मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 09 Jul 2017 01:49 AM IST
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कांग्रेस
- फोटो : file photo
फिल्म इंदू सरकार के पोस्टर और निर्देशक मधुर के चेहरे पर कालिख पोतने वाले को एक लाख का ईनाम देने की घोषणा कांग्रेस नेता हसीब अहमद को ा महंगी पड़ गई। आईजी के आदेश पर उनके खिलाफ सिविल लाइंस चौकी प्रभारी भुवनेश चौबे ने लोगों को भड़काने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का मुकदमा दर्ज करा दिया है।
28 जुलाई को इंदू सरकार फिल्म रिलीज होने वाली है। हबीस का आरोप है कि इस फिल्म में गांधी नेहरू परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जो कि आपत्ति जनक है, इस फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों को निकालकर पास करने का अनुरोध कई लोग सेंसर बोर्ड से कर चुके हैं। लेकिन नेहरू और गांधी परिवार से जुड़े आपत्तिजनक सीन नहीं काटे गए हैं। उसी के बाद स्थानीय कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने विभिन्न माध्यमों से पोस्टर और निर्देशक मधुर के चेहरे पर कालिख पोतने वालों को एक लाख रुपये की घोषणा की थी।
शहर के कुछ सामाजिक संगठनों ने जिसकी शिकायत आईजी से की थी। आईजी ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और एफआईआर दर्ज कराने के आदेश कर दिए। उन्हीं के निर्देश पर थाना सिविल लाइंस में धारा 505 (2) और 504 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि इन धाराओं में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। इसलिए आरोपी के खिलाफ धारा 40 में नोटिस जारी होगा, जिसमें उनको सीजेएम की अदालत में पेश करने निर्देश दिए जाएंगे। वहां पर उन्हें बयान के साथ-साथ बांड भरना होगा।
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28 जुलाई को इंदू सरकार फिल्म रिलीज होने वाली है। हबीस का आरोप है कि इस फिल्म में गांधी नेहरू परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जो कि आपत्ति जनक है, इस फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों को निकालकर पास करने का अनुरोध कई लोग सेंसर बोर्ड से कर चुके हैं। लेकिन नेहरू और गांधी परिवार से जुड़े आपत्तिजनक सीन नहीं काटे गए हैं। उसी के बाद स्थानीय कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने विभिन्न माध्यमों से पोस्टर और निर्देशक मधुर के चेहरे पर कालिख पोतने वालों को एक लाख रुपये की घोषणा की थी।
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शहर के कुछ सामाजिक संगठनों ने जिसकी शिकायत आईजी से की थी। आईजी ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और एफआईआर दर्ज कराने के आदेश कर दिए। उन्हीं के निर्देश पर थाना सिविल लाइंस में धारा 505 (2) और 504 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि इन धाराओं में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। इसलिए आरोपी के खिलाफ धारा 40 में नोटिस जारी होगा, जिसमें उनको सीजेएम की अदालत में पेश करने निर्देश दिए जाएंगे। वहां पर उन्हें बयान के साथ-साथ बांड भरना होगा।
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