फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Candidates who pass in physical efficiency cannot fail in medical

शारीरिक दक्षता में पास अभ्यर्थी को मेडिकल में नहीं कर सकते फेल

Sun, 04 Aug 2019 01:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Aug 2019 01:33 AM IST
विज्ञापन
Candidates who pass in physical efficiency cannot fail in medical
Candidates who pass in physical efficiency cannot fail in medical
शारीरिक दक्षता में पास अभ्यर्थी को मेडिकल में नहीं कर सकते फेल
विज्ञापन

-हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी को फेल करने का आदेश रद्द किया
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि लिखित, साक्षात्कार और शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मेडिकल टेस्ट के आधार पर फेल नहीं किया जा सकता है। इस मामले मेें पूर्व में भानू प्रताप राजपूत केस में दिए फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थी को मेडिकल टेस्ट के आधार पर फेल करने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने के लिए कहा है। शोभित प्रजापति की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची ने 17 जून 2016 को जारी दरोगा भर्ती के विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी वह सफल रहा। शारीरिक दक्षता में उसका सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर था, जोकि निर्धारित मानक के अनुरूप है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें कहा गया कि उसका सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद 82.5 सेंटीमीटर है जो निर्धारित मानक से कम है। इस आधार पर उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया गया।
इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि नियमावली के तहत यदि अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण है तो उसे मेडिकल मेें बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अधिवक्ता भानुप्रताप राजपूत केस में हाईकोर्ट के पूर्व के निर्णय का हवाला दिया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर दो माह में निर्णय लेने के लिए कहा है।
विज्ञापन

सीने की माप अलग अलग बताकर किया था फेल
शारीरिक दक्षता में सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर था, जोकि निर्धारित मानक के अनुरूप है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें कहा गया कि उसका सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद 82.5 सेंटीमीटर है जो निर्धारित मानक से कम है। इस आधार पर उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed