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69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सुप्रीमकोर्ट में कैविएट
Fri, 05 Apr 2019 01:31 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 05 Apr 2019 01:31 AM IST
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फाइल फोटो
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69000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम पांच दिसंबर 2018 के शासनादेश के आधार पर घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की संभावना के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने सुप्रीमकोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि एसएलपी होने की स्थिति में उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले।
अभ्यर्थियों ने सरकार की ओर से हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील करने की संभावना के मद्देनजर हाईकोर्ट में भी कैविएट दाखिल की है।
29 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया था कि वह 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयन की प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी कर लें।
कोर्ट ने परिणाम 40 और 45 अंकों के कट ऑफ पर घोषित करने का आदेश दिया है। इसी प्रकार का आदेश बुधवार तीन अप्रैल को इलाहाबाद प्रधानपीठ से न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रीमा सिंह सहित सैकड़ों की याचिकाओं पर दिया है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव का कहना है कि अभ्यर्थी सरकार से हर स्तर तक कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।
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अभ्यर्थियों ने सरकार की ओर से हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील करने की संभावना के मद्देनजर हाईकोर्ट में भी कैविएट दाखिल की है।
29 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया था कि वह 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयन की प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी कर लें।
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कोर्ट ने परिणाम 40 और 45 अंकों के कट ऑफ पर घोषित करने का आदेश दिया है। इसी प्रकार का आदेश बुधवार तीन अप्रैल को इलाहाबाद प्रधानपीठ से न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रीमा सिंह सहित सैकड़ों की याचिकाओं पर दिया है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव का कहना है कि अभ्यर्थी सरकार से हर स्तर तक कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।
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