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सीएए के विरोध प्रदर्शन की अनुमति राष्ट्र हित में नहींः हाईकोर्ट 

Fri, 07 Feb 2020 07:05 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 07 Feb 2020 07:05 PM IST
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CAA protests not allowed in the national interest: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून  (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कि अनुमति की मांग राष्ट्रीय हित में नही है। ऐसे में याची को राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची भारतीय नागरिक है तो हर कीमत पर उसे शांति कायम रखनी चाहिए।  कोर्ट ने  याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया है। 

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यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने फीरोजाबाद के मोहम्मद फुरकान की याचिका पर दिया है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाह ने प्रतिवाद किया।
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याची का कहना था कि कॉलेज के छात्रों ने सीएए के विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी है, किन्तु अनुमति नहीं दी जा रही है। उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसलिए कोर्ट विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए समादेश जारी करे।

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