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UP: प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रस्तुत करें बीएसए, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Fri, 10 Oct 2025 05:17 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 10 Oct 2025 05:17 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे शिक्षकों की वरिष्ठता सूची सभी जिलों के बीएसए से मांगी है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे शिक्षकों की वरिष्ठता सूची सभी जिलों के बीएसए से मांगी है। साथ ही कहा है कि यह बताया जाए कि याची शिक्षकों की वरिष्ठता अपने जिले में बतौर शिक्षक किस क्रम में है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने कुशीनगर निवासी नवीन कुमार शर्मा, झांसी, बरेली समेत कई जिलों के सैकड़ों प्रभारी प्रधानाध्यापक काम कर रहे शिक्षकों की वेतन की मांग को लेकर दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दाखिल विशेष अपील में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश कर रखा है कि प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर तैयार वरिष्ठता सूची में से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। इस आदेश का अनुपालन क्यों किया जा रहा है। कहा कि यदि डबल बेंच के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है तो हाईकोर्ट दोषी शिक्षाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को विवश होगा। अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। कोर्ट ने कहा है कि बीएसए अपने विभागीय अधिवक्ता को जानकारी उपलब्ध कराएं। ऐसा करने में विफल होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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