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हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद की बाउंड्री हटाई गई
इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 14 Jan 2018 01:12 AM IST
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हाईकोर्ट के निर्माणाधीन भवन परिसर में स्थित मस्जिद की बाउंड्रीवाल को शनिवार को हटा दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बाउंड्रीवाल को हटाकर कम से कम 20 फुट का रास्ता दिया जाए, जिससे अग्निशमन की गाड़ियां आवश्यकता पड़ने पर बिना रोक टोक के बिल्डिंग के चारों ओर पहुंच सकें।
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कनौजिया के नेतृत्व में पहुंची टीम, जिसमें एडीए के लोग भी शामिल थे ने बाउंड्रीवाल का मलबा हटवाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार बाउंड्रीवाल मस्जिद प्रबंध समिति के लोगों ने खुद हटवाई। प्रशासन की टीम ने वहां मौजूद रहकर सहयोग दिया और मलबा हटवाया।
गौरतलब है कि गत दिनों हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए परिसर में बनी मस्जिद को तीन माह में हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही 20 फुट का रास्ता तत्काल छोड़ने के लिए कहा था। कोर्ट ने प्रशासन को भी निर्देश दिया कि यदि मस्जिद प्रबंधन वैकल्पिक स्थान की मांग करता है तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लें।
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कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कनौजिया के नेतृत्व में पहुंची टीम, जिसमें एडीए के लोग भी शामिल थे ने बाउंड्रीवाल का मलबा हटवाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार बाउंड्रीवाल मस्जिद प्रबंध समिति के लोगों ने खुद हटवाई। प्रशासन की टीम ने वहां मौजूद रहकर सहयोग दिया और मलबा हटवाया।
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गौरतलब है कि गत दिनों हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए परिसर में बनी मस्जिद को तीन माह में हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही 20 फुट का रास्ता तत्काल छोड़ने के लिए कहा था। कोर्ट ने प्रशासन को भी निर्देश दिया कि यदि मस्जिद प्रबंधन वैकल्पिक स्थान की मांग करता है तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लें।
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