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भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह पर से मुकदमा समाप्त, बरी किए गए
Sat, 08 Feb 2020 02:55 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 08 Feb 2020 02:55 PM IST
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
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बलिया के बैरिया विधान सभा के भाजपा विधायक सुरेन्द्र सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ लंबित मुकदमा कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। विधायक सहित अन्य पर मतदान के दौरान मत्रपत्र लूटने का आरोप था। जिससे संबंधित प्रकरण में मुकदमा स्पेशल कोर्ट में लंबित है। सरकार के निर्देश पर अभियोजन की ओर से मुकदमा वापस लिए जाने की अर्जी स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में दी गई। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर ली और अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह, श्याम बिहारी तिवारी और अजय कुमार पांडेय को आरोप से उन्मोचित कर दिया।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने एसपीओ श्याम घर द्विवेदी, जय गोविंद उपाध्याय, एडीजीसी राजेश गुप्ता और विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह गोपाल को सुनकर दिया है।
घटना 20 अगस्त 2005 की बलिया के बैरिया थाने की है। वादी हर्षदेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि श्रीपालपुर मतदान केंद्र में दस बारह अज्ञात लोग आए और तमंचा सटा कर मतपत्र, मतपेटिका लूट ले गए। प्रकरण में पुलिस ने विधायक सुरेन्द्र सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी बलिया ने अभियोजन को मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया था। एसपीओ हरिओंकार सिंह ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी प्रस्तुत की थी।
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यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने एसपीओ श्याम घर द्विवेदी, जय गोविंद उपाध्याय, एडीजीसी राजेश गुप्ता और विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह गोपाल को सुनकर दिया है।
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घटना 20 अगस्त 2005 की बलिया के बैरिया थाने की है। वादी हर्षदेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि श्रीपालपुर मतदान केंद्र में दस बारह अज्ञात लोग आए और तमंचा सटा कर मतपत्र, मतपेटिका लूट ले गए। प्रकरण में पुलिस ने विधायक सुरेन्द्र सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी बलिया ने अभियोजन को मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया था। एसपीओ हरिओंकार सिंह ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी प्रस्तुत की थी।
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