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बिकरू कांड : विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत मंजूर, चौबेपुर थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा है दर्ज

Fri, 29 Jan 2021 12:58 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 29 Jan 2021 12:58 AM IST
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Bikaru Kand: Richa Dubey's anticipatory bail granted
रिचा दुबे, विकास दुबे (फाइल फोटो)। - फोटो : amar ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरु कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है तथा उसे पुलिस रिपोर्ट पर अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तक जमानत पर रहने का निर्देश दिया है। ऋचा दुबे के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुनवाई की।
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 ऋचा दुबे का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रभा शंकर मिश्र का कहना था कि याची पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल में मऊ के निगोहा निवासी महेश का सिम कार्ड लगाकर इस्तेमाल किया। इसके अलावा अन्य कोई आरोप नहीं है। न ही उसने इस फोन नंबर का उपयोग किसी अपराध में किया है। चौबेपुर थाने के इंस्पेक्टर ने याची पर झूठा मुकदमा कायम किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याची को 18 दिसंबर को 2020 को अंतरिम अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। 
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