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UP: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और पत्नी निखहत को बड़ी राहत, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

Tue, 28 May 2024 02:13 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 28 May 2024 02:13 PM IST
सार

गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और पत्नी निखहत को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर रद्द कर दी।

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Big relief to Mukhtar Ansari son Abbas and wife Nikhat in gangster case FIR lodged canceled allahabad high cou
abbas ansari and mukhtar ansari - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट पुलिस की ओर से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखहत अंसारी समेत पांच लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जबरन की गई गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने शाहबाज आलम की ओर से गैंगस्टर के तहत दर्ज एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। 
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याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मामला चित्रकूट जिले के कर्वी थाना क्षेत्र का है। जेल में बंद अब्बास अंसारी की पत्नी निखहत के मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और बाद में कर्वी पुलिस ने गैंगस्टर के तहत भी एफआईआर दर्ज की थी। 
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गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निखहत अंसारी और शाहबाज आलम समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। गैंग चार्ट बनाने के नियमों का पालन न कर औपचारिकता पूरी की गई थी। दलीलों को सुन कर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर रद्द कर दी।
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