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बस्ती गोलीकांड : हाईकोर्ट ने रमन पाल समेत तीनों आरोपियों को सुनाई उम्रकैद

Thu, 04 Sep 2025 06:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 04 Sep 2025 06:42 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतकबीरनगर जिले के बहुचर्चित हरिहरपुर गोलीकांड में पूर्व चेयरमैन बृजेश पाल, उसके बेटे देवेश उर्फ सोनू पाल समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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Basti firing case High court sentenced life imprisonment to three accused including Raman Pal
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतकबीरनगर जिले के बहुचर्चित हरिहरपुर गोलीकांड में पूर्व चेयरमैन बृजेश पाल, उसके बेटे देवेश उर्फ सोनू पाल समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। निचली अदालत देवेश पाल व एक अन्य आरोपी रमन पाल को पहले ही उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। बुधवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीनों को तुरंत कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

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मामला महुली थानाक्षेत्र का है। 24 अक्तूबर 2006 को चुनावी रंजिश में हरिहरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रविंद्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही पर हमला हुआ था। हमले में उनके चचेरे भाई पंकज कुमार शाही (25) की मौत हो गई थी और धर्मेंद्र प्रताप शाही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पप्पू शाही की तहरीर पर पुलिस ने बृजेश पाल, उसके बेटे देवेश पाल और रमन पाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। बस्ती की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फरवरी 2008 में रमन पाल और देवेश पाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि बृजेश पाल को बरी कर दिया था।
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दोषियों ने सजा को रद्द करने और सरकार व मृतक पक्ष ने बृजेश की रिहाई के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए बृजेश की रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया। कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की गलत व्याख्या कर बृजेश पाल को बरी किया था। कोर्ट ने तीनों को हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को आदेश दिया कि सभी तुरंत ट्रायल कोर्ट में समर्पण करें। ऐसा न करने पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजे।

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