फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Ban on recovery of additional payment of HRA from teachers, sought reply in four weeks

हाईकोर्ट : अध्यापकों से एचआरए के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी पर रोक, चार सप्ताह में मांगा जवाब

Fri, 21 Jul 2023 12:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 21 Jul 2023 12:08 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से मकान किराया भत्ता (एचआरए) के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी पर रोक लगा दी है। साथ ही पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा और दो सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

विज्ञापन
Ban on recovery of additional payment of HRA from teachers, sought reply in four weeks
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से मकान किराया भत्ता (एचआरए) के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी पर रोक लगा दी है। साथ ही पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा और दो सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने अशोक सिंह व 161 की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन


मामले में वित्त एवं लेखाधिकारी भदोही द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी कर 18 जुलाई 2018 से जनवरी 2023 तक हुए शहरी मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी का आदेश दिया है। वित्त एवं लेखाधिकारी का यह आदेश शासन द्वारा 18 जुलाई 2018 को जारी आदेश के क्रम में जारी किया है। शासनादेश के तहत भदोही जिले को बी श्रेणी से हटाकर अवर्गीकृत श्रेणी में रख दिया गया है।
विज्ञापन


इसी वजह से मुख्यालय से आठ किलोमीटर के क्षेत्र को छोडक़र शेष इलाके में स्थित विद्यालयों के शहरी मकान किराया भत्ते का भुगतान रोक दिया गया। प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed