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Prayagraj News: जानलेवा हमले के आरोपी की सजा पर रोक
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिस्टल से फायर कर दो लोगों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को सत्र अदालत प्रयागराज से मिली सात साल की कैद व पांच हजार जुर्माने पर रोक लगा दी है। साथ ही मूल पत्रावली तलब करते हुए अभियुक्त प्रमोद कुमार की जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसके पचौरी ने प्रमोद कुमार की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में यदुनंदन व फूलकली स्कूटर से कौशाम्बी के सरायअकिल से घर आ रहे थे कि उन पर देसी पिस्टल से फायरिंग की गई। चार नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस चार्जशीट पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। जिसे अपील में चुनौती दी गई है।
अपीलार्थी अधिवक्ता का कहना था कि इन्हें सबूतों पर एक सह अभियुक्त को बरी किया जा चुका है। एक अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया है। ट्रायल के दौरान याची ने जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एसके पचौरी ने प्रमोद कुमार की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में यदुनंदन व फूलकली स्कूटर से कौशाम्बी के सरायअकिल से घर आ रहे थे कि उन पर देसी पिस्टल से फायरिंग की गई। चार नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस चार्जशीट पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। जिसे अपील में चुनौती दी गई है।
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अपीलार्थी अधिवक्ता का कहना था कि इन्हें सबूतों पर एक सह अभियुक्त को बरी किया जा चुका है। एक अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया है। ट्रायल के दौरान याची ने जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है।
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