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सहायक निबंधक फर्म, सोसायटी और चिट महाराजगंज के खिलाफ जमानती वारंट जारी

Wed, 13 Apr 2022 12:18 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 13 Apr 2022 12:18 AM IST
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Bailable warrant issued against Assistant Registrar Firm, Society and Chit Maharajganj
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
 हाईकोर्ट ने सहायक निबंधक फर्म सोसायटी व चिट महाराजगंज अतुल कुमार शाही के खिलाफ  जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही उन्हें पांच मई को हाजिर होने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने प्रबंध समिति एमएस लारी इस्लामिया जूनियर हाईस्कूल आनंद नगर फरेंदा महाराजगंज की अवमानना याचिका पर दिया है।
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 इसके पहले कोर्ट ने आदेश का पालन करने का समय देते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने अथवा हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया न ही वह हाजिर हुए।  याची की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट ने सहायक निबंधक को कॉलेज समिति के चुनाव का परीक्षण कर दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था।
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 साथ ही मामले को चार हफ्ते में तय करने को कहा था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने एक अवसर दिया था, जिसकी अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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