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प्रयागराज : अवमानना मामले में गोरखपुर विवि कुलपति के खिलाफ जमानती वारंट
Wed, 21 Dec 2022 11:21 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 21 Dec 2022 11:21 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में गोरखपुर विवि के कुलपति प्रो.राजेश सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने गोरखपुर के मुख्य न्यायिक अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह जमानती वारंट के मामले में कार्रवाई पूरी करें।
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अदालत
- फोटो : file
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में गोरखपुर विवि के कुलपति प्रो.राजेश सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने गोरखपुर के मुख्य न्यायिक अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह जमानती वारंट के मामले में कार्रवाई पूरी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ.जवाहर लाल उपाध्याय की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।
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मामले में कुलपति प्रतिवादी हैं। कोर्ट ने उन्हें अपने 11 नवंबर के आदेश में पेश होने केलिए कहा था लेकिन वह सुनवाई केदौरान पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए मजिस्ट्रेट के जरिये उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की है।
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