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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Bail rejected for those accused of culpable homicide, there was a fight over cutting of trees.

Court : गैर इरादतन हत्या के आरोपियों की जमानत खारिज, पेड़ काटने को लेकर हुई थी मारपीट

Wed, 31 Jan 2024 01:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 31 Jan 2024 01:32 PM IST
सार

मामला बहरिया थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव का है। वादी शिव भगवान ने 29 जनवरी को आरोपी अनिल कुमार, सोनू कुमार और रवेंद्र समेत छह लोगो के खिलाफ पेड़ काटने के विवाद में 20 नवंबर को मारपीट करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी।

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Bail rejected for those accused of culpable homicide, there was a fight over cutting of trees.
Adalat - फोटो : Social Media

विस्तार

जिला न्यायालय ने शीशम का पेड़ काटने के विवाद में हुई हत्या मामले में तीन आरोपियों की और से अलग- अलग दाखिल तीन जमानत अर्जियों को खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपियों के अधिवक्ता को सुन कर दिया।

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मामला बहरिया थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव का है। वादी शिव भगवान ने 29 जनवरी को आरोपी अनिल कुमार, सोनू कुमार और रवेंद्र समेत छह लोगो के खिलाफ पेड़ काटने के विवाद में 20 नवंबर को मारपीट करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मारपीट में घायल हुए शिव भगवान के पिता रामकुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था।

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पुलिस में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद दाखिल जमानत अर्जी पर आरोपियों के वकीलों ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट दोनो पक्षों में हुई थी। आरोपी पक्ष की ओर से मृतक के परिजनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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