Court : गैर इरादतन हत्या के आरोपियों की जमानत खारिज, पेड़ काटने को लेकर हुई थी मारपीट
मामला बहरिया थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव का है। वादी शिव भगवान ने 29 जनवरी को आरोपी अनिल कुमार, सोनू कुमार और रवेंद्र समेत छह लोगो के खिलाफ पेड़ काटने के विवाद में 20 नवंबर को मारपीट करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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जिला न्यायालय ने शीशम का पेड़ काटने के विवाद में हुई हत्या मामले में तीन आरोपियों की और से अलग- अलग दाखिल तीन जमानत अर्जियों को खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपियों के अधिवक्ता को सुन कर दिया।
मामला बहरिया थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव का है। वादी शिव भगवान ने 29 जनवरी को आरोपी अनिल कुमार, सोनू कुमार और रवेंद्र समेत छह लोगो के खिलाफ पेड़ काटने के विवाद में 20 नवंबर को मारपीट करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मारपीट में घायल हुए शिव भगवान के पिता रामकुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था।
पुलिस में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद दाखिल जमानत अर्जी पर आरोपियों के वकीलों ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट दोनो पक्षों में हुई थी। आरोपी पक्ष की ओर से मृतक के परिजनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।