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जानलेवा हमले में जमानत खारिज

Thu, 16 May 2019 01:00 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 May 2019 01:00 AM IST
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Bail plea rejected in attemt to murder case.
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

जिला न्यायालय ने जानलेवा हमले में आरोपी तारिक उर्फ गुड्डू की जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे मृदुल कुमार मिश्र ने एडीजीसी भानू प्रताप सिंह को सुनकर दिया है। घटना 15 मई 2018 की सिविल लाइंस थाने की है। आरोप है कि वादी अपनी मौसी के लड़के से मिलने राजापुर गया था। अभियुक्त तारिक ने सहअभियुक्तों के साथ मिल कर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रकरण में सहअभियुक्त आमिर, आजम और शोएब उर्फ दानिश की जमानत पूर्व कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है।

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