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Court News : महिला बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Sun, 11 Jun 2023 01:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 11 Jun 2023 01:33 PM IST
सार

प्रयागराज के हिम्मतगंज में रहने वाली महिला बैंक मैनेजर की ओर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की अदालत में उनका कहना था कि पीड़िता कौशाम्बी के सैयद सरावा शाखा में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान डिफाल्टरों के विरुद्ध रिकवरी अभियान चला रही थी।

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Bail plea of accused of acid attack on female bank manager rejected
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कौशाम्बी जिले में तैनात महिला बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक करने के मुख्य साजिशकर्ता और उसके भाई की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। इसके पहले कौशाम्बी की स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट ने मैनेजर पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी। इसी के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। आरोपी पूर्व प्रधान अतीक गैंग से जुड़ा रहा है।

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प्रयागराज के हिम्मतगंज में रहने वाली महिला बैंक मैनेजर की ओर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की अदालत में उनका कहना था कि पीड़िता कौशाम्बी के सैयद सरावा शाखा में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान डिफाल्टरों के विरुद्ध रिकवरी अभियान चला रही थी। उसी दौरान खाते से तीन लाख रुपये की रिकवरी करने पर आरोपी आजम व अन्य उसके पीछे पड़ गए।
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आजम ने शाखा प्रबंधक को बैंक के अंदर घुसकर धमकी दी। साजिश के तहत अन्य आठ लोगों के साथ मिलकर बैंक मैनेजर के ऊपर आठ अगस्त 2022 को स्कूटी से जाते समय मनौरी रोड पर एसिड डलवा कर जानलेवा हमला करवा दिया। इसमें वह घायल हो गई थी। याची आजम की जमानत याचिका एससीएसटी कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
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स्थानीय कोर्ट ने केस डायरी के अवलोकन में पाया था कि आजम ने पीड़िता को बैंक में जाकर धमकी दी थी। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आजम और उसके भाई की जमानत याचिका खारिज कर दी।

पूर्व प्रधान पर दर्ज हैं 20 मुकदमे

पूर्व प्रधान आजम के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं। वह हाल में ही मारे गए माफिया अतीक अहमद गैंग का सदस्य भी रहा है। हाईकोर्ट में बहस के बाद याची के अधिवक्ता ने याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उसे ट्रायल कोर्ट में जाने की छूट दे दी।

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