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Prayagraj : कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 29 Jun 2026 05:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 29 Jun 2026 05:23 PM IST
सार

जिला अदालत ने कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रजनीश कुमार मिश्र ने बिहार के पटना निवासी राहुल कुमार श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर दिया।

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Bail plea of accused in codeine-based cough syrup case rejected
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला अदालत ने कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रजनीश कुमार मिश्र ने बिहार के पटना निवासी राहुल कुमार श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर दिया। राहुल कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने में एनडीपीएस एक्ट और आपराधिक षड्यंत समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है।

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आरोप है कि उसने एक हेल्थकेयर से करीब 40 लाख रुपये का फेन्सेडिल कफ सिरप और एक फर्म से लगभग 60 लाख रुपये का कफ सिरप खरीदकर निर्धारित स्थान पर न पहुंचाते हुए अवैध रूप से बेच दिया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी लाइसेंसधारी कारोबारी है। उसके पास से कोई प्रतिबंधित दवा बरामद नहीं हुई और केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर उसे फंसाया गया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए दलील कि मामला गंभीर है और विवेचना अभी जारी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और जांच की स्थिति को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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