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हाईकोर्ट : प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव डालने के आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 08 Mar 2024 02:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 08 Mar 2024 02:05 PM IST
सार

शिकायतकर्ता की बहन ने 24 अप्रैल 23 को खुदकुशी कर ली। उसकी छोटी बहन ने बताया कि बड़ी बहन सौरभ से प्रेम करती थी जो बाद में शाहरुख निकला। उसने धर्म बदलने व निकाह करने का दबाव बनाया। कहा,धर्म बदल लो या इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर लो।

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Bail of the accused of luring people into love trap and pressurizing them to change religion rejected
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाम बदल प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण करने व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी शाहरुख को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की कोर्ट ने कानपुर नगर के शाहरुख की अर्जी को खारिज करते हुए कहा, आरोप गंभीर है, इसलिए आरोपी जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।

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शिकायतकर्ता की बहन ने 24 अप्रैल 23 को खुदकुशी कर ली। उसकी छोटी बहन ने बताया कि बड़ी बहन सौरभ से प्रेम करती थी जो बाद में शाहरुख निकला। उसने धर्म बदलने व निकाह करने का दबाव बनाया। कहा,धर्म बदल लो या इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर लो।
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याची का कहना था कि वह पड़ोसी हैं। दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। आरोप झूठे लगाए गये हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना गंभीर अपराध है।

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