फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Bail of the accused of hurting national sentiments on social media rejected

Prayagraj News: सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय भावना आहत करने के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 29 Jun 2025 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 29 Jun 2025 01:49 AM IST
विज्ञापन
Bail of the accused of hurting national sentiments on social media rejected
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय भावना को आहत करने वाली पोस्ट करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की अदालत ने बुलंदशहर निवासी अंसार अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका पर दिया है।
विज्ञापन

मामला छतरी थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि याची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने और जिहाद का प्रचार करने वाली पोस्ट साझा करके राष्ट्रीय भावनाओं को आहत किया है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची 62 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और उनका चिकित्सकीय उपचार चल रहा है। वहीं, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के समर्थन में की गई पोस्ट से राष्ट्रीय भावना आहत होती है। कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed