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Court : समान भूमिका के आरोपी को जमानत, दूसरे की अर्जी खारिज करने पर एडीजे से जवाब तलब

Fri, 19 Jun 2026 07:56 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 19 Jun 2026 07:56 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही मुकदमे में समान भूमिका वाले दो आरोपियों के जमानत प्रकरण में अलग-अलग आदेश पारित करने गंभीर टिप्पणी की। साथ ही गाजियाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) से स्पष्टीकरण मांगा है।

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Bail granted to accused with similar role; ADJ summoned to respond regarding the rejection of the other accuse
अदालत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही मुकदमे में समान भूमिका वाले दो आरोपियों के जमानत प्रकरण में अलग-अलग आदेश पारित करने गंभीर टिप्पणी की। साथ ही गाजियाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) से स्पष्टीकरण मांगा है।

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कोर्ट ने पूछा है कि जब दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप-परिस्थितियां एक जैसी थीं तो एक की जमानत अर्जी खारिज करने और दूसरे को राहत देने का आधार क्या था। कोर्ट ने सात दिन में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने मोहम्मद रफीक उर्फ रफीकुल इस्लाम की जमानत याचिका पर दिया।
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याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी पर घायल नौशाद को चाकू मारने का आरोप है। मेडिकल रिपोर्ट में नौशाद के शरीर पर कुल 10 चोटें हैं जिनमें केवल एक चाकू से लगी है। अधिकांश चोटें साधारण प्रकृति की हैं। किसी भी चोट को गंभीर या जानलेवा नहीं माना गया है।
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याचिका में यह भी कहा गया कि सह-आरोपी अंशु पर दूसरे घायल दीपक को चाकू मारने का आरोप है। इसके बावजूद उसे नौ जून 2026 को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि मोहम्मद रफीक की जमानत अर्जी पहले खारिज कर दी गई थी। 

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