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अपहरण के आरोपी की जमानत खारिज

Tue, 26 Nov 2019 11:48 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 Nov 2019 11:48 PM IST
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Bail application of kidnapping accused dismissed
फिरौती के लिए अपहरण करने के आरोप शशांक तिवारी की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सेशन जज सुनील कुमार ने दिया है।
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अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आरोपी ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर शुभम् का पैसों के लिए अपहरण किया था इसलिए जमानत पर रिहा किए जाने का कोई आधार नहीं है

नैनी थाने पर ग्राम बढ़ाईया थाना शंकरगढ़ प्रयागराज निवासी तुलाराम द्विवेदी ने एफआइआर दर्ज कराई थी कि 28 अगस्त 2019 को उसका लड़का शुभम् आठ बजे घर से निकला था शाम को चार बजे उनके दामाद मनोज मिश्रा ने फोन कर बताया कि शुभम वअंकुर दोनों शहर से गंगोत्री नगर में अपने दोस्त सुमित सिंह से मिलकर मोटरसाइकिल से प्रयाग जा रहे थे दो बज रहा होगा तो सुमित के कमरे से जैसे ही आगे बढ़े बब्बल द्विवेदी के घर के पहले एक कार खड़ी थी गाड़ी के पास पहुंचने पर उसमें बैठे लोग दरवाजा खोलकर इन दोनों को मोटरसाइकिल से गिरा दिए और यह लो शुभम् को गाड़ी में खींच कर भाग गए।
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