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बाहुबली विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 11 Jun 2021 06:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 11 Jun 2021 06:58 PM IST
सार

  • रिश्तेदार के मकान पर जबरन कब्जे का मामला

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Bahubali MLA Vijay Mishra's bail application rejected
भाजपा विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के बाहुबली  विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। इनके खिलाफ रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने भदोही के गोपीगंज थाने मे मकान पर कब्जा करने ,जान से मारने की धमकी देने ,अपने बेटे के नाम वसीयत करने का दबाव डालने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई है।

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कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता व अपराधों मे संलिप्तता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि वह सम्मानित व्यक्ति है।अधिकांश केस में बरी हो चुका है या वापस ले लिए गए हैं।जो बचे हैं राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण दर्ज कराए गए हैं।  इस मामले में भी आरोप निराधार हैं।कोई वसीयत नही की गई है।मुकदमे का विचारण चल रहा है जिसमें वह सहयोग कर रहा है।बरी केस में केवल एक के खिलाफ अपील लंबित है।
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सरकार की तरफ से कहा गया कि याची की दबंगई के चलते कोई एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता।इस पर हत्या ,दुराचार जैसे जघन्य आरोपों के केस दर्ज है।गवाह डर के मारे नहीं मिलते।अगर जमानत दी गई तो गवाहों पर,दबाव डालेगा।

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