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बाहुबली विधायक विजय मिश्र को लगा झटका, भदोही या नैनी जेल में शिफ्ट करने की अर्जी खारिज
Wed, 06 Jan 2021 07:51 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 06 Jan 2021 07:51 PM IST
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विधायक विजय मिश्र।
- फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र की आगरा जेल से नैनी सेंट्रल जेल में तबादले की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में प्रयागराज या आसपास के जिले की जेल में शिफ्ट करने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चूलाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने विजय मिश्रा की याचिका पर दिया है।
विजय मिश्र ने आगरा में इलाज की सही सुविधाएं न होने, जेल में कोरोना का संक्रमण फैले होने, परिवार वालों से मुलाकात न हो पाने और दूरी की वजह से प्रयागराज व भदोही की अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाने का सहारा लिया था। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि आगरा में इलाज के पुख्ता इंतजाम है। जेल में अब कोई भी संक्रमण का मरीज नहीं है।
जेल के फोन से परिवार से बातचीत की छूट दी गई है। मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो सकती है, ऐसे में भदोही या प्रयागराज जाने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद याची के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज दी है। विजय मिश्र के खिलाफ करीब सत्तर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें एक रिश्तेदार की जमीन हड़पने और सिंगर के यौन शोषण समेत कई मामले शामिल हैं। पिछले साल अगस्त महीने में हुई गिरफ्तारी के बाद उसे आगरा जेल मे रखा गया है।
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विजय मिश्र ने आगरा में इलाज की सही सुविधाएं न होने, जेल में कोरोना का संक्रमण फैले होने, परिवार वालों से मुलाकात न हो पाने और दूरी की वजह से प्रयागराज व भदोही की अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाने का सहारा लिया था। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि आगरा में इलाज के पुख्ता इंतजाम है। जेल में अब कोई भी संक्रमण का मरीज नहीं है।
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जेल के फोन से परिवार से बातचीत की छूट दी गई है। मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो सकती है, ऐसे में भदोही या प्रयागराज जाने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद याची के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज दी है। विजय मिश्र के खिलाफ करीब सत्तर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें एक रिश्तेदार की जमीन हड़पने और सिंगर के यौन शोषण समेत कई मामले शामिल हैं। पिछले साल अगस्त महीने में हुई गिरफ्तारी के बाद उसे आगरा जेल मे रखा गया है।
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