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आजम खां, पत्नी-बेटे की धोखाधड़ी में गिरफ्तारी पर रोक
Wed, 27 Mar 2019 08:30 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 27 Mar 2019 08:30 PM IST
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azam khan
हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आजम खां ने अपने खिलाफ कोतवाली रामपुर में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता इमरानउल्लाह खान का कहना था कि आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा देकर उसका नुकसान नहीं किया है। उन पर यदि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र लगाने का आरोप सही भी मान लिया जाए तो इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। प्राथमिकी एक भाजपा कार्यकर्ता ने दर्ज करवाई है, जिसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्राथमिकी दर्ज ही करानी थी तो यह जिला प्रशासन को करानी चाहिए थी। एक प्राइवेट व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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याची के अधिवक्ता इमरानउल्लाह खान का कहना था कि आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा देकर उसका नुकसान नहीं किया है। उन पर यदि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र लगाने का आरोप सही भी मान लिया जाए तो इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। प्राथमिकी एक भाजपा कार्यकर्ता ने दर्ज करवाई है, जिसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्राथमिकी दर्ज ही करानी थी तो यह जिला प्रशासन को करानी चाहिए थी। एक प्राइवेट व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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