फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Azam Khan shocked, Johar Trust's plea rejected for taking farmers' land

आजम खां को झटका, किसानों की जमीन लेने के मामले में जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज 

Wed, 21 Oct 2020 06:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 21 Oct 2020 06:54 PM IST
विज्ञापन
Azam Khan shocked, Johar Trust's plea rejected for taking farmers' land
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय द्वारा किसानों की जमीन का बैनामा कराने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां की याचिका में हस्तक्षेप करने सें इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। याचिका में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के निर्णय को चुनौती दी गई थी।  कोर्ट ने कहा है  कि राजस्व परिषद के निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं है। इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। 
विज्ञापन


याचिका पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव का कहना था कि अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बैनामा कराना गैरकानूनी है। ऐसा करना  उ प्र जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157 ए के विपरीत है। ऐसी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाता है ।
विज्ञापन


इससे पहले कोर्ट ने याची के अधिवक्ता सफदर काजमी को वीडियो लिंक न मिल पाने के कारण अदालत में हाजिर होकर बहस करने के लिए कहा था।।केस की  दुबारा पुकार के बाद याची की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं आया तो कोर्ट ने पत्रावली के आधार पर बोर्ड के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि निचली अदालत के आदेश मे कोई अवैधानिकता नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed