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पुलिस अभिरक्षा में संसद में शपथ लेने जाएंगे सांसद अतुल राय
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प्रयागराज। स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने घोसी के सांसद अतुल राय को लोकसभा में शपथ लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया है। यह अनुमति हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अतुल राय की ओर से दी गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए दी है। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की जाए। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज डा. बालमुकुंद कर रहे हैं।
प्रकरण वाराणसी के लंका थाने का है। घोसी से निर्वाचित सांसद अतुल राय दुष्कर्म के एक मामले में नैनी जेल में बंद है। अतुल राय अभी तक संसद में शपथ नहीं ले सके हैं। हाईकोर्ट ने अतुल राय की याचिका पर 23 जनवरी को शपथ लेने के लिए उनकी पेरोल मंजूर की है। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ स्पेशल कोर्ट में अतुल राय की ओर से अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अतुल राय को दस लाख की दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अतुल राय को 30 जनवरी 2020 को नैनी जेल से पुलिस अभिरक्षा में लेकर नई दिल्ली स्थित संसद भवन ले जाकर वहां लोकसभा अध्यक्ष को सुपुर्द करने और 31 जनवरी को शपथ लेने के बाद वापस आकर एक जनवरी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को यह भी निर्देश दिया है कि आने जाने के खर्च का ब्योरा कोर्ट को उपलब्ध कराए ताकि अभियुक्त से धनराशि जमा कराई जा सके। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने के लिए आदेश की प्रति एसएसपी और एडीजी जोन को भेजे जाने का आदेश दिया है।
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प्रकरण वाराणसी के लंका थाने का है। घोसी से निर्वाचित सांसद अतुल राय दुष्कर्म के एक मामले में नैनी जेल में बंद है। अतुल राय अभी तक संसद में शपथ नहीं ले सके हैं। हाईकोर्ट ने अतुल राय की याचिका पर 23 जनवरी को शपथ लेने के लिए उनकी पेरोल मंजूर की है। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ स्पेशल कोर्ट में अतुल राय की ओर से अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अतुल राय को दस लाख की दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अतुल राय को 30 जनवरी 2020 को नैनी जेल से पुलिस अभिरक्षा में लेकर नई दिल्ली स्थित संसद भवन ले जाकर वहां लोकसभा अध्यक्ष को सुपुर्द करने और 31 जनवरी को शपथ लेने के बाद वापस आकर एक जनवरी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को यह भी निर्देश दिया है कि आने जाने के खर्च का ब्योरा कोर्ट को उपलब्ध कराए ताकि अभियुक्त से धनराशि जमा कराई जा सके। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने के लिए आदेश की प्रति एसएसपी और एडीजी जोन को भेजे जाने का आदेश दिया है।
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