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Prayagraj: अतीक का सहयोगी अनीस वसूली की धमकी देने में दोषी, आज सुनाई जाएगी सजा

Fri, 10 Nov 2023 01:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 Nov 2023 01:27 PM IST
सार

प्रतिवादियों की ओर से बचाव में कहा गया कि उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। जबकि, विशेष अभियोजन अधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से कहा गया कि अनीस दयाराम पटेल के घर एक लाख रुपये की रंगदारी वसूलने गया था, जहां से वह पकड़ा गया। जबकि, उसका साथी भाग गया। मौके से दोनों की गाड़ियां भी बरामद हुईं थीं।

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Atiq associate Anees guilty of threatening extortion, sentence to be pronounced today
अतीक अहमद। फाइल फोटो - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

जिला सत्र न्यायालय ने फूलपुर थाने में 2003 में दर्ज प्राथमिकी में अतीक के सहयोगी अनीस उर्फ गुड्डू को वसूली की धमकी देने का दोषी पाया है। अदालत ने कहा है कि दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। यह आदेश विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर विकास श्रीवास्तव ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद दिया है। हालांकि, अदालत ने उसे गैंगस्टर की धाराओं में बरी कर दिया है। इसके साथ ही घटना में उसके सहयोगी राजू उर्फ सरफराज को भी निर्दोष पाया है।

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प्रतिवादियों की ओर से बचाव में कहा गया कि उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। जबकि, विशेष अभियोजन अधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से कहा गया कि अनीस दयाराम पटेल के घर एक लाख रुपये की रंगदारी वसूलने गया था, जहां से वह पकड़ा गया। जबकि, उसका साथी भाग गया। मौके से दोनों की गाड़ियां भी बरामद हुईं थीं।
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अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाह पेश हुए। वादी दयाराम पटेल की मौत हो चुकी है। जबकि, अनीस एक दूसरी प्राथमिकी में नैनी जेल में बंद है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे अदालत में पेश किया गया। दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा के बिंदुओं पर पक्षकारों को शुक्रवार को बहस करने को कहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि शुक्रवार को अदालत सजा सुनाएगी।

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