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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Ateeq acquitted of charges of assault on newspaper office

अखबार कार्यालय पर हमले के आरोप से अतीक बरी

Mon, 27 Apr 2015 11:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद Updated Mon, 27 Apr 2015 11:45 PM IST
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एक स्थानीय अखबार के दफ्तर पर अपने समर्थकों के साथ हमला करने, तोड़फोड़ और जानलेवा हमला करने के आरोप से अदालत ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को बरी कर दिया है। उनके साथ आरोपी 11 अन्य लोगों को भी कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। मुकदमे का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्कण्डेय राय ने किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सात अगस्त 2002 को लीडर रोड स्थित एक अखबार के दफ्तर पर अतीक अहमद उनके भाई खाजिद अजीम उर्फ अशरफ सहित कई लोगों ने हमला किया था। कार्यालय पर ईट पत्थर चलाए और बाहर खड़ी गाड़ियां तथा खिड़कियों के शीशे आदि तोड़ दिए। तमंचे से फायर भी किया गया। इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। अखबार के हरिशंकर द्विवेदी की ओर से अशरफ, बालम उर्फ मोहम्मद अख्तर, गुड्डू, नकसब जिया, फार्रुख मोहम्मद अब्बास, मुस्तकीम, नवी अहमद उर्फ कुल्लू, अतीक अहमद, नसीम उर्फ नस्सन, सैय्यद अली और जहीर के खिलाफ बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला, आपराधिक षडयंत्र, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
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अदालत में मुकदमे में विचारण के दौरान सभी अहम गवाह अपने बयान से मुकर गए। किसी ने भी घटना के समय अभियुक्तों की उपस्थिति की पुष्टि नहीं की। अतीक की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम पांडेय, खान शौलत हनीफ आदि ने पक्ष रखा। अदातल ने आरोप साबित नहीं होने पर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है।
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