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अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की का वारंट जारी

Sat, 12 Jan 2019 02:03 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: देव कश्यप Updated Sat, 12 Jan 2019 02:03 AM IST
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Arrest of minister Mohsin Raza, warrant of attachment
अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मोहसिन रजा - फोटो : अमर उजाला

मारपीट के 30 साल पुराने मुकदमे में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह, राधा कृष्ण मिश्र को सुनकर दिया है।

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मामला 19 मई 1989 का है। ट्रक ड्राइवर लल्लन ने लखनऊ के वजीरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपना ट्रक लेकर छत्ते पुल की तरफ जा रहा था। उसी समय साइकिल सवार अकबर उर्फ सज्जू और अरशद उर्फ मोहसिन ट्रक के सामने आ गए। आरोप है कि दोनाें लोगों ने ट्रक के सामने साइकिल खड़ी कर दी और वादी को ट्रक से उतार मारापीटा था। स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियुक्त गण उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

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एसपी सिंह बघेल

आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा शासन द्वारा वापस लिए जाने पर स्पेशल कोर्ट ने पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल को बरी कर दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ लालचंदन, एडीजीसी राजेश गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता विक्रम सिन्हा को सुनकर दिया है।

 

घटना एक अप्रैल 2014 की फिरोजाबाद के जसराना थाने की है। बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। शासन के आदेश पर अभियोजन ने कोर्ट में 27 मार्च 2018 को मुकदमा वापस लिए जाने की अर्जी दी थी। शुक्रवार को इस प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में हुई। अभियोजन का पक्ष सुनकर कोर्ट ने मुकदमा वापस लिए जाने की अर्जी मंजूर कर ली और आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।

इसी तरह जिला न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी रिंकू माली की जमानत नामंजूर कर दी है। यह आदेश एडीजे शुचि श्रीवास्तव ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। घटना 21 अक्तूबर 2018 की मुट्ठीगंज थाने की है। वादी लक्ष्मीचंद्र केसरवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के रिंकू पासी ने फोन पर पांच लाख रुपए रंगदारी की मांग कर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि वह सामान खरीदने चौक गया था। तभी चौराहे पर रोक कर रिंकू ने तमंचे से गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।

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