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झटका : भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के मुकदमा वापसी की अर्जी खारिज
Wed, 03 Nov 2021 09:12 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 03 Nov 2021 09:12 PM IST
सार
कोर्ट ने अभियुक्तों के बयान के लिए 16 नवंबर की तारीख नियत की है। कोर्ट ने अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने शासन के निर्देश पर अभियोजन द्वारा जानलेवा चोट पहुंचाने के मामले में बनाए गए अभियुक्त भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, सूड्डू सिंह, गिरीश चंद्र सिंह के मुकदमा वापसी की अर्जी को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने अभियुक्तों के बयान के लिए 16 नवंबर की तारीख नियत की है। कोर्ट ने अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुन कर दिया है।
घटना 3 मई 2013 की जनपद बलिया के बैरिया थाने के चांदपुर की है। वादी पशुपति सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र अवधेश सिंह को विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, सूड्डू सिंह, गिरीश चंद्र सिंह आदि अन्य अभियुक्तों ने ईट से सिर पर प्रहार करके जानलेवा चोट पहुंचाई थी। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में की जा रही है। अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हो चुका है।
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अभियुक्तों का बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी दर्ज किया जाना है। शासन के निर्देश पर लोक अभियोजकों द्वारा मुकदमा वापस किए जाने की अर्जी 14 जुलाई 2021 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर स्पेशल कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए मुकदमा वापसी की अर्जी को खारिज कर दिया है।
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कोर्ट ने अभियुक्तों के बयान के लिए 16 नवंबर की तारीख नियत की है। कोर्ट ने अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुन कर दिया है।
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घटना 3 मई 2013 की जनपद बलिया के बैरिया थाने के चांदपुर की है। वादी पशुपति सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र अवधेश सिंह को विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, सूड्डू सिंह, गिरीश चंद्र सिंह आदि अन्य अभियुक्तों ने ईट से सिर पर प्रहार करके जानलेवा चोट पहुंचाई थी। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में की जा रही है। अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हो चुका है।
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अभियुक्तों का बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी दर्ज किया जाना है। शासन के निर्देश पर लोक अभियोजकों द्वारा मुकदमा वापस किए जाने की अर्जी 14 जुलाई 2021 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर स्पेशल कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए मुकदमा वापसी की अर्जी को खारिज कर दिया है।