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हाईकोर्ट : खनन चोरी के मामले में महिला को अग्रिम जमानत, कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश
Mon, 14 Nov 2022 11:10 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 14 Nov 2022 11:10 PM IST
सार
मामले में याची के खिलाफ महोबा जिले के कबरई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची की ओर से तर्क दिया गया है कि वह इससे अन्जान है। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
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Allahabad High Court
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खनन चोरी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सविता देवी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सविता देवी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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मामले में याची के खिलाफ महोबा जिले के कबरई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची की ओर से तर्क दिया गया है कि वह इससे अन्जान है। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
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