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पूर्व चेयरमैन की जेल बदलने पर जवाब तलब

Thu, 24 Oct 2019 01:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2019 01:33 AM IST
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Answer summoned for change of jail of former chairman of the accused
हत्यारोपी पूर्व चेयरमैन की जेल बदलने पर जवाब तलब
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी जिला जेल में हत्या के आरोप में सजा भुगत रहे नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन मेहर सागर यादव और अन्य को किसी केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल याचिका पर आईजी जेल से जानकारी तलब की है। कहा है कि मांगी गई जानकारी न देने पर कोर्ट उन्हें तलब करने को बाध्य होगी। कोर्ट ने कहा कि मांगी गई जानकारी न देना अवमानना कारी कृत्य है। सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

प्रशांत राय की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची अधिवक्ता के एके ओझा का कहना है कि प्रशांत राय के पिता कमलापत राय रेप के आरोप में झांसी जेल में बंद हैं। मेहर सागर यादव और अन्य को याची के चचेरे भाई सुनील राय की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने सजा बहाल रखी है। याची को आशंका है कि मेहर सागर और अन्य साथी कैदी उसके जेल में बंद पिता की हत्या कर सकते हैं। नियमानुसार सजायाफ्ता कैदियों को केंद्रीय कारागार में रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत दोष सिद्ध कैदी का तबादला नहीं किया जा रहा है।
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