{"_id":"5e4eee738ebc3ef24a6778a1","slug":"answer-in-the-paytm-bank-fraud-case-allahabad-news-ald26906764","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेटीएम बैंक धोखाधड़ी मामले में जवाब तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेटीएम बैंक धोखाधड़ी मामले में जवाब तलब
विज्ञापन
Answer in the Paytm Bank fraud case
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रयागराज। पेटीएम पेमेंट्स बैंक गाजियाबाद के कॉरपोरेट ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर शर्मा व सीईओ विजय शेखर शर्मा के द्वारा धोखाधड़ी कर बैंक खाते से पैसा निकालने के मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता राजकुमार सिंह को नोटिस जारी किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक गाजियाबाद लिमिटेड व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
शिकायतकर्ता ने गाजियाबाद के कवि नगर थाने में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि 28 दिसंबर 2019 को उसको फोन पर एक कॉल आई, जिसमें उसे पेटीएम से पेमेंट का प्रयोग करने के कारण कैशबैक दिए जाने का आश्वासन दिया गया। उसे एक लिंक भी भेजा गया। उस लिंक पर क्लिक करते ही उसके खाते से 1,46694 लाख निकल गए।
जिसकी प्राथमिक धोखाधड़ी की 420 व धारा 66 आईटी एक्ट के तहत दर्ज कराई गई। यह प्राथमिकी बैंक के अजय शर्मा और रतन जैन के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इन्हीं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 मार्च नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिकायतकर्ता ने गाजियाबाद के कवि नगर थाने में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि 28 दिसंबर 2019 को उसको फोन पर एक कॉल आई, जिसमें उसे पेटीएम से पेमेंट का प्रयोग करने के कारण कैशबैक दिए जाने का आश्वासन दिया गया। उसे एक लिंक भी भेजा गया। उस लिंक पर क्लिक करते ही उसके खाते से 1,46694 लाख निकल गए।
विज्ञापन
जिसकी प्राथमिक धोखाधड़ी की 420 व धारा 66 आईटी एक्ट के तहत दर्ज कराई गई। यह प्राथमिकी बैंक के अजय शर्मा और रतन जैन के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इन्हीं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 मार्च नियत की है।
विज्ञापन