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Allahabad High Court : गोहरी हत्याकांड मामले में सरकार से जवाब तलब
Tue, 18 Jan 2022 06:41 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 18 Jan 2022 06:41 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने लालचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट के सामने एक पक्ष के अधिवक्ता सुधीर दीक्षित की ओर से पूरक हलफनामा प्रस्तुत किया गया।
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allahabad high court
- फोटो : social media
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विस्तार
गोहरी हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका में मंगलवार को सरकार ने कोर्ट ने बताया कि उसने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन याची की ओर से इस पर असन्तुष्टि जताई और सीबीआई की मांग दोहराई गई। इस पर कोर्ट ने सरकार से हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने लालचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट के सामने एक पक्ष के अधिवक्ता सुधीर दीक्षित की ओर से पूरक हलफनामा प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने मामले को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार से मामले में जानकारी मांगी।
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सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन याची पक्ष की ओर गलत बताया गया। कहा गया कि मामले में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए अभी तक कोई ठोस करवाई नहीं नजर नहीं आ रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार से मामले में हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई दो फरवरी को होगी।
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