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इविवि के कुलपति पर हाईकोर्ट सख्त
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Fri, 07 Oct 2016 02:02 AM IST
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गेस्ट फैकेल्टी के वेतन भुगतान के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हांगलू पर सख्त है। कोर्ट ने कुलपति के अलावा रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के खिलाफ भी कड़ा आदेश दिया है। रसायन विभाग के प्रो. अशोक और जेडी पांडेय की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।
याची प्रोफेसरों की शिकायत थी कि उन्होंने वर्ष 2013-14 में रसायन विभाग में गेस्ट फैकेल्टी के तौर पर पढ़ाया था। इसका भुगतान उनको नहीं किया गया। जबकि कुछ विभागोें के गेस्ट फैकेल्टी को भुगतान किया गया मगर उनका भुगतान नहीं किया गया। अंतत: तमाम विभागों से भुगतान संबंधी फाइल पास होकर जब कुलपति प्रो. हांगलू के पास पहुंची तो उन्होंने भुगतान का आदेश करने से इंकार कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याची का कहना है कि कोर्ट ने बिना उचित आधार के भुगतान रोकने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कठोर आदेश जारी किया है तथा शीघ्र ही वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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याची प्रोफेसरों की शिकायत थी कि उन्होंने वर्ष 2013-14 में रसायन विभाग में गेस्ट फैकेल्टी के तौर पर पढ़ाया था। इसका भुगतान उनको नहीं किया गया। जबकि कुछ विभागोें के गेस्ट फैकेल्टी को भुगतान किया गया मगर उनका भुगतान नहीं किया गया। अंतत: तमाम विभागों से भुगतान संबंधी फाइल पास होकर जब कुलपति प्रो. हांगलू के पास पहुंची तो उन्होंने भुगतान का आदेश करने से इंकार कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याची का कहना है कि कोर्ट ने बिना उचित आधार के भुगतान रोकने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कठोर आदेश जारी किया है तथा शीघ्र ही वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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